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Who Regulate NPS ? (NPS कौन Regulate करता हैं ?)
NPS को Pension Fund Regulatory and Development Authority
यानी PFRDA रेगुलेट करता है।
Who Manages Funds in NPS (NPS के फंड को कौन मैनेज करता है?)
खाताधारकों के द्वारा जमा किए गए फंड को PFRDA के गाइडलाइन के अनुसार पेंशन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं।आईडीई इस तरह से डिजाइन किया गया है यदि Market Downturn होता है तो आपके पैसों पर इसका Minimum Impact हो।
इसलिए फंड में जमा किए गए फण्ड को अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉरपोरेट बॉन्ड और Equities में।
अभी वर्तमान में निम्न फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करते हैं Subscriber के पास ऑप्शन अवेलेबल होता है वह कोई एक फंड मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हैं।
- ICICI Prudential Pension Fund
- LIC Pension Fund
- Kotak Mahindra Pension Fund
- Reliance Capital Pension Fund
- SBI Pension Fund
- UTI Retirement Solutions Pension Fund
- LIC Pension Fund
- HDFC Pension Management Company
- DSP BlackRock Pension Fund Managers
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Where Does NPS Invest Your Money? (NPS में पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाता है? )
NPS Risk or Return के आधार पर 3 Asset class में आपके पैसे इन्वेस्ट करता है-
1. Asset Class - E
2. Asset Class -C
3. Asset Class - G
1. Asset class- Eइसमें Fund Manager Maximum Fund को 60% Equity में इन्वेस्ट करता है। इसे
"High Return High Risk " category में Classified किया जाता है।
2. Asset Class -C
इसमें Fund Manager Maximum Fund इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है इसको " Medium Return Medium Risk " में क्लासिफाइड किया जाता है
3. Asset Class - G
इसमें फंड मैनेजर फंड को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांड और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इसे "Low Return Low Risk" में classified किया जाता है।
Fund Management Options
NPS अपने सब्सक्राइबर को दो तरह के फंड मैनेजमेंट ऑप्शन ऑफर करता है।
1. ACTIVE CHOICE
2. AUTO CHOICE
1. ACTIVE CHOICE
इसमें सब्सक्राइबर को यह सुविधा होती है कि वह किस ASSET CLASS में कितना फंड इन्वेस्ट करना चाहता है।
Asset class E- Maximum 50% allowed
Asset class C- Maximum 100 % allowed
Asset class G Maximum 100 % allowed
2. AUTO CHOICE
यदि आप कोई भी फंड मैनेजमेंट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, यदि आप मार्केट को अच्छे से नहीं समझते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाए तो आप ऑटो चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं।
इस केस में फंड मैनेजर आपका पैसा आपके Age Profile के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं।
Fund Switching Options.
- NPS सब्सक्राइबर के पास Pension Fund Manager (PFM) चेंज करने का ऑप्शन होता है
- NPS सब्सक्राइबर या खाताधारक के पास इन्वेस्टमेंट चॉइस (ऑटो और एक्टिव चॉइस ) को SELECT करने का ऑप्शन होता है लेकिन साल में आप केवल एक बार ही ऐसा कर सकते हैं
- NPS सब्सक्राइबर के पास Asset class चेंज करने का ऑप्शन होता है यह उम्र पर डिपेंड करेगा कितना पर्सेंट किस Asset class में इन्वेस्ट करना है।
How to Calculate NPS Return ( रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं?)
- इसमें कोई define और granted return नहीं होता है NPS से रिटर्न market-driven होता है
- NPS में आपको कोई डिविडेंड और बोनस ऐड नहीं किया जाता है
- रिटर्न कितना मिलता है या डिपेंड करता है कि आप किस ऐसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट किए हैं जैसे इक्विटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फिक्स्ड इनकम।
- रिटर्न कैलकुलेट करना कठिन है क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर फंड को कहां इन्वेस्ट करता है यह उस समय के मार्केट के कंडीशन पर डिपेंड करता है।
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What Happened at Retirement Or Maturity (रिटायरमेंट या मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा ?)
- Retirement Age NPS में 60 वर्ष है। जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आप का कॉन्ट्रिब्यूशन बंद हो जाएगा
- मेच्योरिटी पर टोटल वेल्थ का 60% Withdrawal ले सकते हैं
- बाकी के बचे हुए 40% धन का आपको एक पेंशन फंड लेना होगा जो आप को हर महीने पेंशन प्रोवाइड करेगी और यह कंपलसरी भी है।
- यदि आपका टोटल एकम्यूलेटेड वेल्थ 5 लाख है या उससे कम है तो तो आप 100 % पैसे निकाल सकते हैं इस केस में आपको मंथली पेंशन नहीं मिलेगी।
- पहले यह लिमिट 2 लाख रुपए था लेकिन जून 2021 से इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
- यदि आप चाहे तो अपने 100 % धन का Pension Fund ले सकते हैं
- यदि आप चाहें तो आप पैसा ना निकालकर 60 वर्ष के जगह 75 वर्ष तक पैसे इन्वेस्ट या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
- केवल lump sum withdrawal
- केवल Pension
- दोनों lump sum withdrawal और pension देरी से ले सकते हैं
- जितना देरी से withdrawal लेंगे आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेंगे।
- यदि आप चाहे तो लम सम विड्रोबल 10 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं लेकिन ऐसा करने से पहले आपको पेंशन फंड लेना पड़ेगा।
Extension after 60 years (60 साल के बाद Extension )
- यदि आप चाहे तो रिटायरमेंट एज ( 60 साल ) के बाद भी NPS अकाउंट में योगदान कर सकते हैं
- आप 75 वर्ष की उम्र तक ऐसा कर सकते हैं उसके बाद आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं
- एक्सटेंशन के लिए आप कोई भी अवधि चुन सकते हैं
- एग्जांपल के लिए आप चाहे तो 65 वर्ष तक कंटिन्यू कर सकते हैं
- यदि आप रिटायरमेंट एज के बाद भी एक्सटेंशन करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बैंक को 15 दिन पहले सूचित करना होगा कि आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं।
- एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान आप जब चाहे तब स्कीम को छोड़ सकते हैं। एग्जांपल के लिए यदि आप 67 साल तक का एक्सटेंड पीरियड सिलेक्ट किया है और 63 साल में इसे छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा।
Premature Exit (प्रीमेच्योर एग्जिट )
- यदि आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो (60 साल के पहले) प्रीमेच्योर एग्जिट अलाउ होता है।
- NPS खाता खोलने के दिन से 10 वर्ष पूरा होने पर ही प्रीमेच्योर एग्जिट अलाउ होता है
- यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको टोटल वेल्थ का 80 % पेंशन फंड लेना होगा
- बाकी बचे हुए 20% आप लम सम अमाउंट मैं निकल सकते हैं।
पार्शियल विड्रोल Partial withdrawal
- Partial withdrawal Tier 1 account में allow होता है इसके लिए नीचे डिटेल दिए गए हैं-
आप केवल अपने योगदान का 25 परसेंट ही पैसा निकाल सकते हैं ,आप अपनी कंपनी का किया गया योगदान नहीं।
Purpose
Death of Subscriber
- यदि सब्सक्राइबर की 60 वर्ष से पहले अनफॉर्चूनेटली डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हंड्रेड परसेंट धन मिल जाता है।
- नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया गया धन 100 % टैक्स फ्री होता है।
- इस केस में पेंशन फंड लेने की जरूरत नहीं होती है सारे पैसे मिल जाते हैं।
Nomination or नॉमिनी (नॉमिनेशन और नॉमिनी )
- NPS account में Nominee की सुविधा प्रदान की जाती है
- अकाउंट ओपन करते समय या बाद में भी का नाम दे सकते हैं
- अधिकतम 3 लोगों को अपना नॉमिनी बना सकते हैं
- आप चाहे तो नॉमिनी को परसेंटेज में एलोकेट कर सकते हैं नॉमिनी को कितना पर्सेंट शेयर देना चाहते हैं
- आप चाहे तो कभी भी नॉमिनी चेंज कर सकते हैं नॉमिनी का चेंज करने का कोई Fee नहीं लगता है
- बल्कि आपसे ₹20 प्लस टैक्स देना पड़ेगा जब आप बाद में नॉमिनी अपडेट करते हैं।
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